• Latest
  • Trending
Bombay High Court

नाबालिग पत्नी से बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है: हाईकोर्ट

November 22, 2024
vegetable

आपकी थाली और महंगाई का आंकड़ा

August 11, 2026
दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026

बुवाई पटरी पर, अब नज़र अगस्त की बारिश पर

August 11, 2026
badminton-court

असम की अस्मिता, कोरिया में पहला खिताब

August 11, 2026
hospital

सत्तर पार हैं? कार्ड बनवा लीजिए

August 11, 2026
neet-exam

भर्ती का कैलेंडर तय हो, बात यहीं अटकी है

August 11, 2026
दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026

बारिश लौटी, बुवाई अब भी पीछे

August 10, 2026
आयुष्मान भारत योजना

70 पार हैं तो इलाज का हक़ अलग

August 10, 2026
student

चार साल की डिग्री, तो पीजी एक साल में

August 10, 2026
ev-scooter

हर नौवाँ स्कूटर बैटरी वाला

August 10, 2026
boxing

बॉक्सिंग में सात गोल्ड, अब आगे

August 10, 2026
student

अब सर्टिफ़िकेट पर नहीं, नौकरी पर पैसा

August 10, 2026
Makhana

दरभंगा का मखाना, अब जहाज़ से ऑस्ट्रेलिया

August 10, 2026
Tuesday, August 11, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

नाबालिग पत्नी से बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है: हाईकोर्ट

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 22, 2024
in the blitz
0
Bombay High Court
ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म करार दिया। कोर्ट ने इस अपराध के लिए 10 साल कैद की सजा पाने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। जस्टिस जी ए सनप की नागपुर बेंच ने एक आदेश में 24 साल के व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सेशन कोर्ट के 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट ने आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि पीड़िता उसकी पत्नी है, इसलिए उनके बीच यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर उसके साथ सहमति से यौन संबंध के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता।

YOU MAY ALSO LIKE

आपकी थाली और महंगाई का आंकड़ा

बुवाई पटरी पर, अब नज़र अगस्त की बारिश पर

बेंच ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म है। चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं। 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाना दुष्कर्म है।

महिला की शिकायत क्या?
महिला ने 2019 में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी लेकिन उसके मना करने के बावजूद उसने दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। शिकायत में कहा गया कि इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और उन्होंने शादी कर ली लेकिन व्यक्ति ने गर्भपात कराने पर जोर दिया।

महिला ने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने शादी के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

पीडि़त ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और डीएनए जांच के अनुसार, आरोपी और महिला जैविक माता-पिता हैं। व्यक्ति ने अपनी याचिका में स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है, इसलिए उनके बीच शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता और ये संबंध सहमति से बने थे।

ShareTweetSend

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation