ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। हाउसिंग प्रोजेक्ट की बिक्री शुरू करते वक्त ही बिल्डरों को सोसाइटी परिसर में उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की लिखित जानकारियां देनी होगी। इसके तहत बिल्डर को बताना होगा कि सोसाइटी में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, जिम, कम्युनिटी हॉल, सोसाइटी ऑफिस समेत अन्य सुविधाएं कितने बड़े परिसर में होंगी और कब उपलब्ध होंगी।
बता दें कि अभी फ्लैट की बिक्री के दौरान ग्राहकों को सिर्फ मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। इसका लाभ कब से मिलेगा, इसका लिखित में कोई जिक्र नहीं होता। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने सोसाइटी में मुहैया होने वाली सुविधाओं के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार सेल एग्रीमेंट देते वक्त ही बिल्डर को सोसाइटी में मिलनेवाली सभी सुविधाओं का विवरण और उन्हें उपलब्ध करवाने की तारीख लिखकर देनी होगी।
नए नियमों का ड्राफ्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि इन्हें लागू करने से पहले रेरा ने 27 मई तक सेक्टर से जुड़े लोगों के सुझाव मांगे हैं। secy@maharera.mahaonline.gov.in मेल आईडी पर लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं।
क्यों रेरा ने कसी लगाम
अब तक बुकिंग के दौरान घर का आकार, फ्लैट क्रमांक, कीमत, अदायगी, देर होने पर जुर्माने आदि का विवरण लिखित में दिया जाता है, लेकिन सोसाइटी सदस्यों के लिए दी जानेवाली सुविधाओं का लिखित में जिक्र नहीं होता । लिखित न होने की वजह से कई बार सदस्यों को सभी सुविधाएं नहीं मिलतीं । बिल्डर की जवाबदेही तय करने के लिए रेरा नए दिशानिर्देश तैयार कर रही