ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ा है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए पेंडिंग टैक्स कार्यवाही को ट्रैक करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
पोर्टल पर नया फीचर ई-कार्यवाही (e-Proceeding) नाम से है। यह फीचर टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी विभिन्न नोटिस, लैटर्स और सूचनाओं के जरिये नेविगेट करने की अनुमति देगा। इससे टैक्सपेयर्स पर अनुपालन बोझ कम हो जाएगा और इनकम टैक्स ऑफिस आने-जाने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी।
‘e-Proceeding’ टैब के जरिये रजिस्टर्ड यूजर्स मूल्यांकन अधिकारियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) या किसी अन्य इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिस और संचार को देख और जवाब देने में सक्षम होंगे। इनमें धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस, सेक्शन 245 के तहत सूचनाएं, सेक्शन 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन और सेक्शन 154 के तहत स्वतः संज्ञान सुधार शामिल हैं। इस प्रक्रिया के लिए यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
कैसे होगा लॉग इन, जानें प्रक्रिया
– यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
– फिर’ पेंडिंग एक्शन’ सेक्शन तक पहुंचें।
– फिर ‘e-Proceeding’ पर जा सकते हैं।
– • फिर यूजर्स यह चुन सकते हैं कि वे व्यक्ति के रूप में जवाब दे रहे हैं या अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में।
– किन-किन चीजों की पड़ेगी जरूरत
– यूजर्स के पास एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए।
– एक वैध यूजर आईडी होनी चाहिए।
– ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड।
– इनकम टैक्स से प्राप्त संबंधित नोटिस, सूचना या लैटर।
– अधिकृत प्रतिनिधियों को टैक्सपेयर्स की ओर से काम करने के लिए प्राधिकृत होने की जरुरत हो सकती है।
– कुछ मामलों में एक एक्टिव टैन (टीएएन) की भी जरूरत हो सकती है।
वे पेंडिंग कार्रवाई सेक्शन तक पहुंच सकते हैं और ‘e-Proceedings’ पर नेविगेट कर सकते हैं। यूजर इसके आधार पर उचित विकल्प का चयन कर सकते हैं कि वे व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में जवाब दे रहे हैं या नहीं।