ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। अगर आप अगले महीने यानी अक्तूबर में विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगले माह से अधिक कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल सरकार एक अक्तूबर, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है। यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएंगे।