ब्लिट्ज ब्यूरो
इंदौर। इंदौर में फैमिली कोर्ट का एक आदेश चर्चा का विषय बन गया है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पत्नी अपने 12वीं पास पति को हर महीने गुजारा भत्ता दे। माना जा रहा है कि यह देश में पहला इस तरह का मामला है जिसमें कोर्ट ने पत्नी को पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला : 23 साल के राजेश (बदला हुआ नाम) और 22 साल की चांदनी (बदला हुआ नाम) का केस इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था। कॉमन फ्रैंड के जरिए राजेश और चांदनी की पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। राजेश के मुताबिक चांदनी उसे पसंद करने लगी थी इसलिए उसने ही प्रपोज किया। राजेश उससे शादी नहीं करना चाहता था लेकिन चांदनी ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वह जान दे देगी।
इस दबाव में आकर राजेश ने चांदनी के साथ 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। राजेश की शादी से उसके परिवार वाले खुश नहीं थे और वो भी घुट-घुटकर चांदनी के साथ रह रहा था। चांदनी से परेशान राजेश एक दिन उसे छोड़कर भाग गया और अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद राजेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया।