ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के नियमों को और सख्त कर दिया है। विगत दिवस ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026’ में बड़े बदलाव किए गए, जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें तीन महीने तक ड्राइविंग ऑथराइजेशन सस्पेंड करना और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस या बैज रद करना शामिल है।
इन संशोधनों के तहत, यात्रियों को ले जाने वाले कमर्शियल वाहनों, जैसे- ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली एप-बेस्ड कैब के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी कर दिया गया है। यह नियम परमिट धारकों पर भी लागू होगा, जिससे कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मराठी भाषा में दक्षता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। सबसे अहम बदलाव इसे लागू करने के तरीके में किया गया है। नए जोड़े गए नियम 22(3ए) के तहत, एप-बेस्ड मोटर कैब के अधिकृत ड्राइवरों को मराठी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान दिखाना होगा।














