ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के नए प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि एक फिल्मकार फिल्म बनाने में बहुत पैसा और समय लगाता है और अभिनेता भी बहुत काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पार्दीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, एक तो सीबीएफसी ने फिल्म को रिलीज कर दिया है, दूसरा, केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और तीसरा, कल हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता ने शुरू में लंबित अभद्र भाषा के मामले में वाद-विवाद आवेदन के माध्यम से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने की कोशिश की थी, जिसे एक अन्य पीठ ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार का एक और याचिका दायर की गई जिस पर कोर्ट 15 मई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। केरल हाईकोर्ट यह कह कर ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है कि यह फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बल्कि आईएसआईएस के बारे में है।कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा था। हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।