• Latest
  • Trending
अब आजम खां के पास वोट देने का अधिकार नहीं

अब आजम खां के पास वोट देने का अधिकार नहीं

November 25, 2022
india-vs-england

जवाब आया: एजबेस्टन में भारत ने पहला वनडे छह विकेट से जीता

July 17, 2026
Agriculture

आसमान पर टिकी नज़र: कमज़ोर मानसून और महंगाई के बीच खेती की परीक्षा

July 17, 2026
ऊर्जा संक्रमण से भारत घटा रहा तेल आयात पर निर्भरता

2030 का आधा सफर तय: अब साफ बिजली की असली परीक्षा ग्रिड और भंडारण की है

July 17, 2026
water

पूर्वानुमान से परे: जल सुरक्षा भारत की चुपचाप चलती राष्ट्र-निर्माण परियोजना क्यों है

July 17, 2026
job

हर साल 1 करोड़ 10 लाख युवा: सबसे बड़ा सवाल है नौकरी

July 17, 2026
ev car

अब हर 8 में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक, जून में ईवी की रिकॉर्ड बिक्री

July 17, 2026
गगनयान मिशन

वापसी सुरक्षित हो, तभी उड़ान: गगनयान के तीन अहम टेस्ट पास

July 17, 2026
भारत-नासा का NISAR सैटेलाइट 30 जुलाई को होगा लॉन्च

धरती पर रहेगी पैनी नज़र: भारत-नासा का बड़ा रडार सैटेलाइट NISAR 30 जुलाई को उड़ेगा

July 17, 2026
market

बाज़ार सपाट बंद, दबाव रुपये पर आया; ब्रेंट क्रूड नरम पड़ा

July 17, 2026
पश्चिम एशिया संकट ने चुपचाप बदल दिया भारत के व्यापार का नक्शा

ब्रिटेन से रास्ता खुला, अब नज़र अमेरिका पर: टैरिफ की घड़ी और आखिरी एक फीसदी

July 17, 2026
employment

हर साल 1 करोड़ 10 लाख युवा: सबसे बड़ा सवाल है नौकरी

July 15, 2026
भारत-नासा का NISAR सैटेलाइट 30 जुलाई को होगा लॉन्च

धरती पर रहेगी पैनी नज़र: भारत-नासा का बड़ा रडार सैटेलाइट NISAR 30 जुलाई को उड़ेगा

July 15, 2026
Friday, July 17, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

अब आजम खां के पास वोट देने का अधिकार नहीं

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 25, 2022
in राष्ट्रीय
0
अब आजम खां के पास वोट देने का अधिकार नहीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। पहले तो उनकी विधायकी रद्द हुई और अब उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है जिसके चलते वह अब रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे। आजम खान का वोट का अधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने पत्र लिखा था।

आजम खान का वोट देने का अधिकार को खत्म करने का निर्णय चुनाव आयोग के लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 के तहत किया गया है। आजम खान से वोट देने के अधिकार को लेने से पहले 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हेट स्पीच के मामले उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सुनवाई के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं अब वोट देने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है।

YOU MAY ALSO LIKE

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल

भागवत बोले-5 महाद्वीपों के लोग आरएसएस से मांग रहे ट्रेनिंग

इस कानून के तहत छीना गया अधिकार : कानून के मुताबिक अगर कोई विधायक या सांसद या विधान परिषद का सदस्य किसी मामले में दोषी पाया जाता है और वह दोष उसपर साबित हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके साथ ही उसके 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। आजम खान को जिस धारा के तहत वोट देने के अधिकार खत्म किया गया है वो चुनाव आयोग के लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 16 है। जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ा हुआ है तो उसका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। इस अधिनियम के मुताबिक अगर वो दोषी कोई सांसद या विधायक होता है तो उसकी सदस्यता रद्द होती है। साथ ही वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया जाता है।

6 वर्षों तक नहीं लड़ सकते चुनाव : किसी व्यक्ति या सांसद या विधायक या विधान परिषद के सदस्य से वोट देने का अधिकार तब छीना जाता है जब उसे आईपीसी की धारा 171ई या 171एफ या फिर लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 या 135 का दोषी ठहराया जाता है। तब उसका वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही उस पर 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है।

ये है पूरा मामला : 2019 में आजम खान ने एक रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भड़काऊ बयान दिया था। इस मामले में सपा नेता के खिलाफ रामपुर में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हेट स्पीच के मामले में दोषी मानते हुए 3 साल जेल और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई गई थी। हेट स्पीच मामले में आजम खान को आईपीसी 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और आईपीसी 505 (1) (सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाला बयान देना) और लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई थी।

ShareTweetSend

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation