• Latest
  • Trending
अपने मुवक्कि ल के लिए आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते वकील

अपने मुवक्कि ल के लिए आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते वकील

July 4, 2026
दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026

बारिश लौटी, बुवाई अब भी पीछे

August 10, 2026
आयुष्मान भारत योजना

70 पार हैं तो इलाज का हक़ अलग

August 10, 2026
student

चार साल की डिग्री, तो पीजी एक साल में

August 10, 2026
ev-scooter

हर नौवाँ स्कूटर बैटरी वाला

August 10, 2026
boxing

बॉक्सिंग में सात गोल्ड, अब आगे

August 10, 2026
student

अब सर्टिफ़िकेट पर नहीं, नौकरी पर पैसा

August 10, 2026
Makhana

दरभंगा का मखाना, अब जहाज़ से ऑस्ट्रेलिया

August 10, 2026
पीएम-किसान अब 2031 तक चलेगी

बारिश 11 फ़ीसदी कम, अब क्या करें

August 10, 2026
ई20 पेट्रोल से इंजन खराब नहीं होते: गडकरी

E20 पेट्रोल: जाँच में क्या निकला

August 10, 2026
milk

गाँव की समिति अब डिजिटल हो रही है

August 10, 2026
gale cricket stedium

गॉल से शुरुआत, और दो बड़े झटके

August 10, 2026
E20 पेट्रोल

ई20: आत्मनिर्भर भारत की नई क्रांति

August 10, 2026
Tuesday, August 11, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

अपने मुवक्कि ल के लिए आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते वकील

by ब्लिट्ज़ इंडिया
July 4, 2026
in the blitz
0
अपने मुवक्कि ल के लिए आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते वकील

YOU MAY ALSO LIKE

बारिश लौटी, बुवाई अब भी पीछे

70 पार हैं तो इलाज का हक़ अलग

राजेश दुबे
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि वकील अपने मुवक्कि लों के मामलों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने कहा, इस तरह से पारदर्शिता कानून के इस्तेमाल से इसके मुख्य उद्देश्य पूरे नहीं होते।
हरियाणा के एक वकील ने जवाहर नवोदय विद्यालय में फल-सब्जी आपूर्ति ठेका खत्म होने से जुड़े विवाद में सीआईसी में अपील की थी। सूचना आयुक्त सुधा रानी रेलंगी ने अपील पर सुनवाई के दौरान पाया कि जिस व्यक्ति के नाम ठेका था, वह अपीलकर्ता वकील का ही भाई है। आयोग ने अपील खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आपूर्तिकर्ता ने खुद आरटीआई के तहत जानकारी क्यों नहीं मांगी। अपीलकर्ता वकील ने अपने भाई की ओर से जानकारी मांगी थी। इससे यह लगता है कि अपीलकर्ता ने अपने मुवक्कि ल की ओर से जानकारी मांगी है, जिसकी अनुमति नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए सीआईसी ने जोर दिया कि एक वकील अपने मुवक्कि ल की ओर से दायर मामलों से जुड़ी जानकारी नहीं मांग सकता। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि अगर इसकी अनुमति दे दी जाए, तो हर वकील ऐसा करने लगेगा। यह आरटीआई कानून के मुख्य उद्देश्यों को पूरा नहीं करता।
आरटीआई अधिनियम निजी
स्वार्थों के लिए नहीं
सीआईसी ने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआई कानून का इस्तेमाल निजी स्वार्थों के लिए नहीं किया जा सकता। यह वकील के हाथ में ऐसा हथियार न बने, जिसका इस्तेमाल वह अपनी प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की जानकारी जुटाने में करे।

ShareTweetSend

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation