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हाईकोर्ट के आदेश से छात्रा को मनचाहे कोर्स में मिला एडमिशन

by Blitzindiamedia
January 15, 2025
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Bombay High Court
ब्लिट्ज ब्यूरो

नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक स्टूडेंट को पीजी मेडिकल के मनचाहे कोर्स में एडमिशन मिल गया। पिछले साल फ्लाइट छूटने के कारण वह फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से औपचारिकता पूरी करने से चूक गई थी, हालांकि उसने एंट्रेस एग्जाम में क्वॉलिफाई किया था। कोर्ट ने छात्रा की याचिका पर छुट्टी के दिन सुनवाई की और एम्स को एडमिशन लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इसे केस को असाधारण करार दिया।

काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया
27 साल की याचिकाकर्ता कल्याणी चक्रवर्ती पिछले साल एम्स के पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेस एग्जाम दिया था, जिसमें उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग 119 मिली। छात्रा एम्स कल्याणी के रेग्युलर मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहती थी । उन्हें काउंसलिंग के लिए कोलकाता बुलाया गया और 24 दिसंबर की शाम 5 बजे तक एडमिशन के लिए जरूरी औपचारिकता पूरा करने के निर्देश दिए गए। संयोग ऐसा रहा कि कल्याणी ने किसी कारण से नागपुर से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट मिस कर दी। समय पर रिपोर्ट न करने के कारण बंगाल के कल्याणी को एडमिशन काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया गया।

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मैनेजमेंट ने मौका देने से कर दिया था इनकार
जब कल्याणी ने सेकेंड काउंसलिंग में मौका देने की गुहार की तो मैनेजमेंट ने इनकार कर दिया। इसके बाद कल्याणी ने हाई कोर्ट का रुख किया। छुट्टियों के बावजूद, हाई कोर्ट ने सिर्फ एक मामले की सुनवाई की और एम्स अधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा। दलीलों की समीक्षा के बाद अदालत ने कल्याणी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे सेकेंड फेज के एडमिशन में शामिल होने की अनुमति दे दी। कल्याणी को फिलहाल एम्स नागपुर में रेडियो डायग्नोस्टिक्स प्रोग्राम में नाॉमिनेट किया गया है।

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