ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने तय किया है कि बिजली, पानी, गैस, एलपीजी वितरक और कूरियर-लॉजिस्टिक्स कंपनियों की सर्विस कॉल अब 1601 नंबर सीरीज़ से आएँगी। यानी फ़ोन उठाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कॉल असली है या नहीं।
नियम साफ़ है — 1601 सिर्फ़ सर्विस और लेन-देन से जुड़ी कॉल के लिए है। प्रचार या बिक्री की कॉल इस सीरीज़ से नहीं आ सकती। टेलीकॉम कंपनियों को 90 दिन में पात्रता जाँचकर यह व्यवस्था लागू करनी होगी।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। फ़ोटो: भारत सरकार (GODL-India), विकिमीडिया कॉमन्स से।
बैंक और सरकार के लिए 1600 पहले से था। अब बिजली-गैस-कूरियर के लिए 1601। दोनों में से किसी से भी बिक्री की कॉल नहीं आएगी।
At a Glance
• नई सीरीज़ 1601 — सिर्फ़ सर्विस और ट्रांज़ैक्शन कॉल
• पहला चरण बिजली, पानी, गैस, एलपीजी, कूरियर, लॉजिस्टिक्स
• मना है किसी भी तरह की प्रचार कॉल
• समय-सीमा कंपनियों को 90 दिन
• पहले से 1600 सीरीज़ — बैंक, बीमा, सरकार
फ़ायदा सीधा है। ठगी करने वाले अक्सर बिजली विभाग या कूरियर कंपनी का नाम लेकर फ़ोन करते हैं — बिल बकाया है, कनेक्शन कट जाएगा, पार्सल अटका है। अब अगर नंबर 1601 से शुरू नहीं होता, तो सावधान हो जाना आसान है।
देखने वाली बात यह होगी कि 90 दिन की समय-सीमा वाक़ई पूरी होती है या नहीं, और अगर कोई कंपनी इस सीरीज़ से प्रचार कॉल करे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। नियम उतना ही मज़बूत होता है, जितनी उसके पीछे की सज़ा।














