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हम आंखें बंद नहीं रख सकते : उच्च न्यायालय

- मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश

by ब्लिट्ज़ इंडिया
April 18, 2025
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Calcutta High Court

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डिजिटल पटरी अब क़ानून की किताब में

ब्लिट्ज़ इंडिया साप्ताहिक

ब्लिट्ज ब्यूरो

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती का आदेश दिया। साथ ही कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि क्षेत्र अदालत ने व्यवस्था सुनिस्चित करने के लिए नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को अवकाश के दिन मामले में सुनवाई की। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगे : ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें। धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल न हों।
टीएमसी प्रमुख आपराधिक तत्वों को साथ लेकर सरकार चला रही हैं।
– सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता
पांच कंपनियां तैनात
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हिंसा पर करीबी नजर रख रहा है। 150 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ के करीब 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर पांच कंपनी तैनात की गई हैं। यदि बनर्जी वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार कर रही हैं, तो साफ है कि संविधान के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है।

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