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बेटी की शादी पर श्रमिक परिवार को मिलेंगे 55 हजार

अंतरजातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये देगी सरकार

by ब्लिट्ज़ इंडिया
July 25, 2025
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ब्लिट्ज ब्यूरो

कानपुर। माता-पिता को बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और शादी-ब्याह की चिंता सताती रहती है। ऐसे हालात में जब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो तो यह चिंता और बढ़ जाती है। यदि आप उत्तर प्रदेश में एक पंजीकृत श्रमिक हैं और बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए यह राहत देने वाली खबर है। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी कर यूपी सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए 55,000 की मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया कि असंगठित और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह योजना बेहद उपयोगी है।
कन्या विवाह सहायता योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में लगे पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के आर्थिक मदद देनी है। पंजीकृत महिला श्रमिक खुद की शादी के लिए इस योजना का लाभ ले सकती है। योजना का एक और अहम मकसद वयस्क विवाह को बढ़ावा देना। इसके साथ ही बाल विवाह को रोकना है।
योजना की पात्रता और शर्तें
आप को बोर्ड का विधिवत पंजीकृत सदस्य होना चाहिए। साथ ही पंजीकृत अपडेट होना चाहिए। पंजीकरण के बाद कम से कम एक साल तक बोर्ड की सदस्यता पूरी कर चुके हों। शादी के लिए बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। वहीं लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
कितनी और कैसे मिलेगी आर्थिक मदद
कन्या विवाह सहायता योजना में अलग अलग परिस्थितियों में अलग-अलग राशि मिलती है। पंजीकृत श्रमिक की बेटी की शादी या पंजीकृत महिला श्रमिक की खुद की शादी के लिए 55,000 की आर्थिक राशि। यदि बेटी की शादी अंतरजातीय है, तो 61,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
सामूहिक विवाह
इस योजना के तहत सामूहिक विवाह संपन्न कराए जाते हैं। प्रति बेटी विवाह के लिए 61,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता को प्रति जोड़े 7000 का भुगतान किया जाता है। दूल्हा-दुल्हन के कपड़े खरीदने के लिए 5,000 की राशि विवाह के एक सप्ताह पहले श्रमिक को ट्रांसफर कर दी जाती है। यह आर्थिक सहायता पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम दो की शादी के लिए ही मिलेगी। यदि पंजीकृत श्रमिक का पुनर्विवाह हो रहा है तो इसके बाद भी यह लाभ मिलेगा, बशर्ते उनका तलाक कानूनी रूप से हुआ हो या फिर पति की मृत्यु हो गई हो।
कैसे करें आवेदन
कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है। शादी होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। सामूहिक व्यवस्था की स्थिति में, विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले आवेदन किया जा सकता है। आप जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज
कन्या विवाह सहायता योजना के आवेदन के लिए दुल्हन और दूल्हा की उम्र का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लड़की का आधार प्रमाणीकरण होना चाहिए। विवाह का कार्ड प्रधान, तहसीलदार या पार्षद से प्रमाणित होना चाहिए। यदि बेटी गोद ली हुई है तो उसके दस्तावेज होने चाहिए। वर-वधू की फोटो जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप ने कानपुर महानगर के निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाएं। कानपुर में श्रमिक बड़ी संख्या में हैं।

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