ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। एक अक्टूबर से आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर कर पाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार इस मॉनसून सत्र में बिल लेकर आई थी। आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची तैयार कराने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। मॉनसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) अधिनियम 2023 लाया गया था। कानून बनने के बाद आगामी 1 अक्टूबर से यह लागू होगा। अधिनियम के लागू होने से जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक सटीक और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। इस अधिनियम के लागू होने से जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना आसान हो जाएगा।