ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी पावर को देश की सर्वोच्च अदालत से एक बहुत बड़ी और अहम कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अडाणी पावर के करोड़ों रुपये के बकाया इनवॉइस को चुनौती दी थी।
यह पूरा विवाद लगभग ₹1005 करोड़ के बकाया भुगतान और लेट पेमेंट सरचार्ज से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक सरकार की बिजली कंपनियों को बड़ा झटका लगा है, जबकि अडाणी पावर के लिए यह बड़ी वित्तीय जीत है।












