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अब 1000 वर्ग फुट पर बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे मकान

- आवास विभाग ने 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025' को दी मंजूरी

by ब्लिट्ज़ इंडिया
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ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 300 वर्ग फुट के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण के लिए अब विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद से मानचित्र पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 2000 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण करवाने के लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त माना जाएगा।
आवास विभाग ने हाल ही में ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025’ को मंजूरी देते हुए जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। नई नियमावली के मुताबिक 24 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़क के किनारे मकान में दुकान या दफ्तर खोलने समेत मिश्रित भू उपयोग किया जा सकेगा। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 300 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के किनारे स्थित प्लॉटों पर बनने वाली इमारत की ऊंचाई का प्रतिबंध भी खत्म कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत 300 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट और 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय प्लॉटों पर निर्माण शुरू करवाने के लिए भूखंड स्वामी को विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद के पोर्टल पर केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
अलग से जिक्र की बाध्यता नहीं
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रावधानों के अनुसार नर्सरी, क्रेच, होमस्टे, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील और अन्य प्रफेशनल अपने मकान के 25 प्रतिशत हिस्से में दफ्तर खोलकर काम कर सकते हैं। मानचित्र में अलग से इसका जिक्र नहीं करना होगा। पुरानी उपविधि में मकान के 25 प्रतिशत हिस्से में ऐसे उपयोग की मंजूरी तो थी पर मानचित्र में इसका अलग से जिक्र करना पड़ता था।
एनओसी के लिए समय सीमा तय
आवास विभाग ने मानचित्र पास करने के लिए अलग-अलग विभागों के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। अवधि बीतने के बाद विभाग की एनओसी स्वत: मान ली जाएगी।
अब छोटे प्लॉट पर भी ग्रुप हाउसिंग
पुराने प्रावधानों के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट बनाने के लिए न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉट की जरूरत होती थी लेकिन अब महज 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी इसकी मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही अस्पताल के लिए न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट पर्याप्त होगा।
स्कूल,अस्पतालों में पार्किंग पर विशेष जोर
स्कूल और अस्पतालों समेत अलग-अलग श्रेणी की इमारतों के लिए पार्किंग पर विशेष जोर दिया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के अनुसार अस्पतालों में एंबुलेंस और स्कूलों में बस, वैन के लिए पार्किंग बनानी होगी। साथ ही स्कूलों में पिक एंड ड्रॉप जोन भी बनाना होगा ताकि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सड़कों पर ट्रैफिक जाम के हालात न बनें।
कम चौड़ी सड़कों पर हैरिटेज होटल
नए प्रावधान के मुताबिक अब 7 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित प्लॉट पर भी हैरिटेज होटल को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा 9 मीटर चौड़ी सड़क किनारे क्लीनिक और प्राथमिक विद्यालय तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। इमारतों के चारों तरफ सेटबैक एरिया भी कम किया गया है। पहले 51 मीटर ऊंचाई तक बनी इमारतों में चारों तरफ 16 मीटर सेटबैक छोड़ने का नियम था। अब ऐसी इमारतों के समाने 15 मीटर और बाकी तीन तरफ 12-12 मीटर सेटबैक छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे भेजें सुझाव/आपत्ति
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का ड्राफ्ट आवास एवं शहरी नियोजन की वेबसाइट http://awas.upsdc.gov.in, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वेबसाइट http://uptownplanning.gov.in या आवास बंधु की वेबसाइट http://awas.awasbandhu.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसे पढ़कर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग ctcpbuildingbyelaws 2025@gmail.com पर सुझाव अथवा आपत्तियां भेजी जा सकती हैं।

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