• Latest
  • Trending
home lease holders

अब 1000 वर्ग फुट पर बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे मकान

April 25, 2025
भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ

‘झूठ की गूंज वाले निराशा फैलाने में लगे हैं’

September 7, 2026
पीएम मोदी पुतिन मुलाकात SCO शिखर सम्मेलन

पीएम मोदी का विदेश दौरा और एससीओ शिखर सम्मेलन का संदेश… भारत विश्व-मित्र महाशक्ति

September 7, 2026
भारत-उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी

भारत का बढ़ा रुतबा

September 7, 2026
तेजस एमके-2 समय सीमा

तेजस एमके-2 फाइटर जेट पर पूर्व वाइस चीफ की दो टूक ‘कब तक करेंगे इंतजार’

September 7, 2026
पीएम बोले- युवाओं ने देश का मान बढ़ाया

विकसित भारत के लिए युवाओं का नशामुक्त होना जरूरी

September 7, 2026
आईसीएमआर तकनीक हस्तांतरण

आईसीएमआर की तीन जांच तकनीकें उद्योग के लिए होंगी हस्तांतरित

September 7, 2026
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026

सीएम योगी ने चला ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक

September 7, 2026
यूपी 50 हजार छात्राओं को स्कूटी

योगी सरकार का तोहफा, 50 हजार छात्राओं को देगी स्कूटी

September 7, 2026
दिल्ली चिड़ियाघर प्रवेश क्षेत्र पुनर्विकास

आधुनिक होगा दिल्ली चिड़ियाघर

September 7, 2026
हिमाचल स्कूल एडमिशन जाति कॉलम

हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम

September 7, 2026
ठाणे-पालघर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम तेज, 135 किमी एलिवेटेड सेक्शन निर्माणाधीन

महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के काम ने पकड़ी रफ्तार

September 7, 2026
गूगल गुजरात के युवाओं को कुशल बनाने में सहयोग देगा

गूगल गुजरात के युवाओं को कुशल बनाने में सहयोग देगा

September 7, 2026
Wednesday, September 9, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

अब 1000 वर्ग फुट पर बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे मकान

- आवास विभाग ने 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025' को दी मंजूरी

by ब्लिट्ज़ इंडिया
April 25, 2025
in the blitz
0
home lease holders

YOU MAY ALSO LIKE

‘झूठ की गूंज वाले निराशा फैलाने में लगे हैं’

पीएम मोदी का विदेश दौरा और एससीओ शिखर सम्मेलन का संदेश… भारत विश्व-मित्र महाशक्ति

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 300 वर्ग फुट के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण के लिए अब विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद से मानचित्र पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 2000 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट पर निर्माण करवाने के लिए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त माना जाएगा।
आवास विभाग ने हाल ही में ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025’ को मंजूरी देते हुए जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। नई नियमावली के मुताबिक 24 मीटर या इससे ज्यादा चौड़ी सड़क के किनारे मकान में दुकान या दफ्तर खोलने समेत मिश्रित भू उपयोग किया जा सकेगा। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 300 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के किनारे स्थित प्लॉटों पर बनने वाली इमारत की ऊंचाई का प्रतिबंध भी खत्म कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत 300 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट और 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय प्लॉटों पर निर्माण शुरू करवाने के लिए भूखंड स्वामी को विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद के पोर्टल पर केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
अलग से जिक्र की बाध्यता नहीं
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रावधानों के अनुसार नर्सरी, क्रेच, होमस्टे, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील और अन्य प्रफेशनल अपने मकान के 25 प्रतिशत हिस्से में दफ्तर खोलकर काम कर सकते हैं। मानचित्र में अलग से इसका जिक्र नहीं करना होगा। पुरानी उपविधि में मकान के 25 प्रतिशत हिस्से में ऐसे उपयोग की मंजूरी तो थी पर मानचित्र में इसका अलग से जिक्र करना पड़ता था।
एनओसी के लिए समय सीमा तय
आवास विभाग ने मानचित्र पास करने के लिए अलग-अलग विभागों के लिए 7 से 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। अवधि बीतने के बाद विभाग की एनओसी स्वत: मान ली जाएगी।
अब छोटे प्लॉट पर भी ग्रुप हाउसिंग
पुराने प्रावधानों के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अपार्टमेंट बनाने के लिए न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉट की जरूरत होती थी लेकिन अब महज 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी इसकी मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही अस्पताल के लिए न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट पर्याप्त होगा।
स्कूल,अस्पतालों में पार्किंग पर विशेष जोर
स्कूल और अस्पतालों समेत अलग-अलग श्रेणी की इमारतों के लिए पार्किंग पर विशेष जोर दिया गया है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के अनुसार अस्पतालों में एंबुलेंस और स्कूलों में बस, वैन के लिए पार्किंग बनानी होगी। साथ ही स्कूलों में पिक एंड ड्रॉप जोन भी बनाना होगा ताकि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सड़कों पर ट्रैफिक जाम के हालात न बनें।
कम चौड़ी सड़कों पर हैरिटेज होटल
नए प्रावधान के मुताबिक अब 7 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित प्लॉट पर भी हैरिटेज होटल को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा 9 मीटर चौड़ी सड़क किनारे क्लीनिक और प्राथमिक विद्यालय तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। इमारतों के चारों तरफ सेटबैक एरिया भी कम किया गया है। पहले 51 मीटर ऊंचाई तक बनी इमारतों में चारों तरफ 16 मीटर सेटबैक छोड़ने का नियम था। अब ऐसी इमारतों के समाने 15 मीटर और बाकी तीन तरफ 12-12 मीटर सेटबैक छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे भेजें सुझाव/आपत्ति
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का ड्राफ्ट आवास एवं शहरी नियोजन की वेबसाइट http://awas.upsdc.gov.in, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वेबसाइट http://uptownplanning.gov.in या आवास बंधु की वेबसाइट http://awas.awasbandhu.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसे पढ़कर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग ctcpbuildingbyelaws 2025@gmail.com पर सुझाव अथवा आपत्तियां भेजी जा सकती हैं।

ShareTweetSend

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation