• Latest
  • Trending

‘वहां गुरुद्वारा चलने दीजिए, वक्फ बोर्ड को दावा छोड़ देना चाहिए’

June 13, 2025
tejas

405 पुर्जे अब भारत में बनेंगे

August 18, 2026
Students

तीन में से एक स्कूल आज भी इंटरनेट से दूर

August 18, 2026
मानसून ने पकड़ी रफ्तार: जुलाई की बारिश से खेती और खरीफ बुवाई को राहत

अगस्त की बारिश तय करेगी इस साल की फ़सल

August 18, 2026
वैश्विक संकट के बीच भी नहीं थमेगी भारत की रफ्तार

अब सब्सिडी का पैसा सिर्फ़ अनाज ख़रीदेगा

August 18, 2026
मानसून

बिहार के किसान फिर पीएम फसल बीमा के दायरे में

August 18, 2026
dialy-news

रक्षा, खेती, राशन, जल, शिक्षा, सेना, क्रिकेट, हॉकी और ब्रिटेन में नौकरी से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें।

August 18, 2026
bank

बैंकों में जमा दस साल में सबसे तेज़

August 18, 2026
₹52,000 करोड़ की रक्षा खरीद को DAC की मंज़ूरी

405 पुर्ज़े अब भारत में ही बनेंगे

August 18, 2026
yogI

गोरखपुर से पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज

August 18, 2026
dialy-news

India Business News

August 18, 2026
दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026

धान 14 लाख हेक्टेयर पीछे, दाल ने साथ नहीं छोड़ा

August 18, 2026
asian-games-india-cricket-team-shreyas-iyer

पंद्रह साल का लड़का, और जापान का टिकट

August 18, 2026
Tuesday, August 18, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

‘वहां गुरुद्वारा चलने दीजिए, वक्फ बोर्ड को दावा छोड़ देना चाहिए’

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावे से जुड़ी याचिका खारिज की

by ब्लिट्ज़ इंडिया
June 13, 2025
in the blitz
0

YOU MAY ALSO LIKE

405 पुर्जे अब भारत में बनेंगे

तीन में से एक स्कूल आज भी इंटरनेट से दूर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें बोर्ड ने दावा किया था कि राजधानी के शाहदरा इलाके में एक संपत्ति ‘वक्फ संपत्ति’ है और वहां लंबे समय से गुरुद्वारा चल रहा है। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील से कहा, वहां गुरुद्वारा है, तो उसे रहने दीजिए। अगर कोई दावा भी है तो आपको यह दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पहले से ही गुरुद्वारा मौजूद है।
शीर्ष कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सितंबर 2010 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने संपत्ति के स्वामित्व के लिए दायर उसके मुकदमे को खारिज कर दिया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड का कहना था कि यह संपत्ति बहुत पुराने समय से वक्फ के रूप में इस्तेमाल हो रही थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा,’वहां एक गुरुद्वारा चल रहा है।’ वक्फ बोर्ड के वकील ने मामले में निचली कोर्ट के जज के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वहां एक मस्जिद मौजूद थी। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी के एक गवाह ने खुद माना कि वहां मस्जिद थी और गुरुद्वारे की तरह कुछ बनाया गया था, लेकिन वह पंजीकृत नहीं था।
इस पर बेंच ने कहा, गुरुद्वारे की तरह कुछ नहीं, बल्कि वहां पूरी तरह से चालू गुरुद्वारा है। याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि गवाहों के मुताबिक उस संपत्ति में 1947 से गुरुद्वारा चल रहा है।

ShareTweetSend

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation