• Latest
  • Trending
court

दूसरी पत्नी को पेंशन दिलाने के लिए कोर्ट ने किया विशेषाधिकार का इस्तेमाल

August 9, 2024
भारत विकास: वीजा, रक्षा, खेल और ऊर्जा की बड़ी खबरें

भारत विकास: वीजा, रक्षा, खेल और ऊर्जा की बड़ी खबरें

October 6, 2026
भारतीय पायलट के हौसले की इंतहा...!

भारतीय पायलट के हौसले की इंतहा…!

October 5, 2026
jai-shankar

न्यूयॉर्क में दिखी नए भारत की ‘दबंग कूटनीति’

October 5, 2026
संसद का मॉनसून सत्र 2026: हंगामे में बर्बाद हुआ समय और जनता के धन का नुकसान

लोकतंत्र में विपक्ष कितना रचनात्मक

October 5, 2026
अर्थव्यवस्था के नए इंजन: उभरते 100 शहरों में 55 भारतीय

अर्थव्यवस्था के नए इंजन: उभरते 100 शहरों में 55 भारतीय

October 5, 2026
परमार्थ के पथ पर अशोक सिंघल युवा उनके आदर्शों से लें प्रेरणा

परमार्थ के पथ पर अशोक सिंघल युवा उनके आदर्शों से लें प्रेरणा

October 5, 2026
स्लीमनाबाद टनल

विंध्य की धरती को मिलेगा मां नर्मदा का आशीर्वाद, जल सुरंग की खुदाई पूरी

October 5, 2026
ev-scooter

23 रुपए में दिनभर के लिए इलेक्टि्रक स्कूटर

October 5, 2026
सोना 4,550 डॉलर के पार, चांदी भी 67 डॉलर के ऊपर

सोना गिरवी रखकर लोन लेने में यूपी वाले सबसे आगे

October 5, 2026
metro

मुंबई मेट्रो का महाविस्तार: 6 नए रूट पर 374 किमी में 130 स्टेशन

October 5, 2026
खटमलों ने उड़ाई अफसरों की नींद

खटमलों ने उड़ाई अफसरों की नींद

October 5, 2026
भारत भी बना रहा अपना ‘सूरज’, गुजरात की लैब में जुटे वैज्ञानिक

भारत भी बना रहा अपना ‘सूरज’, गुजरात की लैब में जुटे वैज्ञानिक

October 5, 2026
Tuesday, October 6, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

दूसरी पत्नी को पेंशन दिलाने के लिए कोर्ट ने किया विशेषाधिकार का इस्तेमाल

by ब्लिट्ज़ इंडिया
August 9, 2024
in लीगल
0
court
ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अनूठे मामले में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी बुजुर्ग महिला को पेंशन का लाभ दिलवाया जो अपने पति की पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी बनी थी। यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार कह चुका है कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है।

महिला के पक्ष में फैसला
यह मामला उस बुजुर्ग महिला का है जिसने पति की मौत के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए 23 साल तक निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी जंग लड़ी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर. महादेवन की बेंच ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए महिला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। मामला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक कर्मचारी से जुड़ा है। दरअसल, कर्मचारी जयनारायण महाराज के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी राधा देवी ने पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया लेकिन कागजों में महाराज की पहली पत्नी राम सवारी देवी का नाम था। राम सवारी का 1984 में ही निधन हो गया था।

YOU MAY ALSO LIKE

कैंसर मरीजों से दवाओं के नाम पर ‘लूट’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

महिला वकीलों की यौन उत्पीड़न शिकायतों के लिए बनाएं अलग तंत्र

रिटायरमेंट और निधन
जय नारायण 1983 में रिटायर हुए थे और 2001 में उनका निधन हो गया। जयनारायण ने अपनी पहली पत्नी राम सवारी के साथ रहते हुए ही दूसरी शादी राधा से की थी। तीनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। दस्तावेजों में चूंकि राम सवारी का नाम पत्नी के तौर पर दर्ज था इसलिए राधा के पेंशन का दावा कोल फील्ड ने खारिज कर दिया।

राधा ने कोर्ट की ओर रुख किया। कामयाबी नहीं मिली। हार न मानते हुए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यहां पीठ ने राधा की परेशानी समझी और संविधान में निहित अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय के लिए कोर्ट को विशेष आदेश पारित करने का अधिकार मिलता है। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया था।

पेंशन देने का आदेश
पीठ ने कोल फील्ड को आदेश दिया कि बुजुर्ग महिला अपना बाकी का जीवन गरिमा के साथ गुजार सके, इस नजरिए से राधा देवी जयनारायण की पत्नी के रूप में आजीवन पेंशन पाने की हकदार है।

हालांकि कोर्ट पहले भी ये कह चुका है कि एक विवाह बंधन में रहते हुए कोई भी दूसरी शादी करे तो वो गैर कानूनी और दंडनीय है। कोर्ट ने कहा कि राधा के पत्नी होने पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि पहले भी तीनों साथ रहे हैं। कोर्ट ने माना कि राम सवारी देवी के निधन के बाद राधा ने जयनारायण की आजीवन देखभाल की।

कोल फील्ड को निर्देश
कोर्ट ने कहा कि अब जयनारायण की पहली पत्नी के निधन के बाद वो पेंशन की हकदार है। लिहाजा उसे ये अधिकार दिया जाए। अदालत ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड को निर्देश दिया कि राधा देवी को पहली जनवरी 2010 से बकाया सारी पेंशन का भुगतान किया जाए।

ShareTweetSend

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation