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टीडीएस रिटर्न में 31 मार्च तक कर सकेंगे संशोधन

by ब्लिट्ज़ इंडिया
February 15, 2025
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Amendments can be made in TDS returns till 31 March
संदीप सक्सेना

नई दिल्ली। यदि बैंक या दूसरी संस्थाओं ने गलत तरीके से टीडीएस काट लिया है तो करदाता इस कटौती में सुधार करवाकर संशोधित टीडीएस रिटर्न 31 मार्च 2025 तक दाखिल कर सकता है। इसके तहत उन करदाताओं को भी मौका मिलेगा, जिनके काटे गए टीडीएस की जानकारी फॉर्म 26एएस या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) में नहीं दिख रही है।

सरकार ने टीडीएस रिटर्न में सुधार के लिए अधिकतम छह साल की अवधि तय की है, जिससे करदाताओं को अपनी गलतियों को ठीक करने का पर्याप्त समय मिल सके। यह समय सीमा उस वित्तीय वर्ष से छह वर्ष है, जिसके लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इस स्थिति में आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में सुधार करने की समय सीमा आगामी 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

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करदाता को आवेदन करना होगा
अगर यह गलती टीडीएस रिटर्न में हुई है तो करदाता को संबंधित बैंक या संस्थान से रिटर्न में सुधारने का अनुरोध करना होगा। बिना सही टीडीएस रिटर्न के कटौती दावा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, ट्रेस पोर्टल पर 2024-25 के चौथी तिमाही के लिए फॉर्म-24क्यू और फॉर्म-16 के पार्ट-बी के लिए नया अपडेट जारी किया गया है

ये दस्तावेज जरूरी
– वेतन स्लिप, जिसमें टीडीएस कटौती दिखाई दे रही हो।

– बैंक स्टेटमेंट, जिसमें वेतन विवरण और टीडीएस कटौती की जानकारी हो।

– फॉर्म 26एएस की कॉपी, जिसमें टीडीएस की जानकारी गायब या गलत हो।

– कटौतीकर्ता को भेजे गए सुधार अनुरोध की कॉपी भी होनी चाहिए।

– फॉर्म-16 या 16ए की कॉपी, यदि उपलब्ध हो।

ऐसे जांचें अपना टीडीएस
1. ट्रेस पोर्टल (https://
contents. tdsepc. gov. in) पर लॉगिन करें। 2. यहां व्यू टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट (फॉर्म-26एएस) विकल्प
चुनें।

3. यहां जांचें कि टीडीएस दर्ज हुआ है या नहीं।

4. यदि ‘यू’ स्टेटस दिखता है तो इसका मतलब है कि जिसने टीडीएस काटा है, उसने गलत ब्योरा दर्ज किया है।

ऑनलाइन शिकायत ऐसे दर्ज कर सकते हैं

1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर

– ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal. incometax. gov. in) पर जाकर अपना लॉगिन करें।

– फिर ग्रीवांसेज विकल्प में जाकर सब्मिट ग्रीवांस चुनें। इस श्रेणी में Tax Credit
Mismatch का चयन करें।

– यहां पर आवश्यक विवरण भरकर शिकायत सब्मिट करें।

2. ट्रेस पोर्टल पर
– ट्रेस पोर्टल (https://contents, tdsepe. gov. in) पर लॉगिन करें। Request for Resolution’ पर क्लिक करें।
– उचित श्रेणी का चयन करके अपनी शिकायत दर्ज करें।

अगर शिकायत का समाधान न हो तो….

यदि ऑनलाइन शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो कर आकलन अधिकारी (एओ) से संपर्क करें।
– ई-फाइलिंग पोर्टल पर Know Your AO’ विकल्प में जाकर अधिकारी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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