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‘एक शिफ्ट में हो नीट पीजी परीक्षा’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो प्रश्न पत्रों का लेवल समान नहीं हो सकता

by ब्लिट्ज़ इंडिया
June 5, 2025
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ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले को लेकर होने वाली नीट पीजी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (एनबीई) को निर्देश दिया कि वो 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा दो के बजाय एक ही शिफ्ट में करवाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनबीई को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। न्यायालय ने कहा, ‘किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता के स्तर को एक समान नहीं कहा जा सकता।’
कोर्ट ने कहा, ‘परीक्षा में अभी दो हफ्तों का समय बचा है, इसलिए एनबीई के पास पर्याप्त समय है कि वह नए सिरे से केंद्र चिन्हित कर परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित करे। कोर्ट ने एनबीई को पारदर्शिता बनाए रखने और सुरक्षित केंद्र सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा यह भी कहा कि जल्द से जल्द सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं।’
पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर दिया जिसमें नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित कराने की एनबीई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिका में दो शिफ्टों में नीट पीजी आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना रद करने और सिर्फ एक शिफ्ट में परीक्षा करने का आदेश देने की मांग की गई है ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट डॉ. अदिति सहित 7 डॉक्टरों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में सिर्फ एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के अलावा इसके लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का आदेश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 दो शिफ्ट में आयोजित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष दोबारा से याचिका का उल्लेख किया था और जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले 5 मई 2025 को कोर्ट ने एनबीई, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा था।

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