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नारी शक्ति वंदन बिल बना कानून

by ब्लिट्ज़ इंडिया
October 6, 2023
in राष्ट्रीय
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Nari Shakti Vandan Bill becomes law

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ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा गया था। संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इस विधेयक के जरिये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, महिलाओं को इसका लाभ जनगणना और परिसीमन (लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण) की प्रक्रिया के बाद ही मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद दायरे में नहीं आएंगी।

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