चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश से 1178 क्लर्कों ने राहत की सांस ली है। इन क्लर्कों को नौकरी से हटाए जाने के हरियाणा सरकार के आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इस मामले पर अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को क्लर्क भर्ती की रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश से हरियाणा सरकार के अलग- अलग विभागों में काम कर रहे 4798 क्लर्क प्रभावित हुए थे। इन सभी क्लर्कों की भर्ती वर्ष 2020 में की गई थी।
रिजल्ट की रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को नौकरी से बाहर करने का फैसला लिया गया था। अब हाईकोर्ट के फैसले से क्लर्कों ने राहत की सांस ली है।